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CG RTE Registration 2023 Online Apply |
RTE Registration Full Information ln Hindi
RTE 12 (1)(c) योजना भारतीय संसद द्वारा 4
अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी
हुआ। छत्तीसगढ़ मे RTE 12 (1)(c) योजना का लाभ सत्र 2010-11 से
दिया जा रहा है। पूर्व मे अधिनियम का लाभ कक्षा – आठवीं तक ही
दिया जाता था, परन्तु अब इसमे (छ. ग. राज्य स्तर पर) संसोधन
कर सत्र 2019 मे इसकी मान्यता बढ़ाकर क्लास – बारहवीं
तक कर दी गयी है। आरटीई 12(1)(सी) के अंतर्गत सभी गैर – अनुदान
प्राप्त और गैर – अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक
कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों
के लिए आरक्षित होता है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष
तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। इस
योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12वी तक नि:शुल्क चयनित स्कूल मे अध्ययन
कर सकते है। अब तक छत्तीसगढ़ मे लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे है।
क्योकि इस योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास – बारहवीं
तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है इसका मुख्य उदेश्य समाज मे सभी वर्ग के लोगो के
मध्य सामाजिक समावेशन अर्थात सामाजिक समानता लाना, और सभी समूहों
को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले
भेदभव को हटाया जा सके।
RTE Registration
Kaise Kare |CG RTE Registration Important
Douments|Full Step of RTE 2023 Registration 2023
आवेदन भरते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान
रखें:-
1. पता – जिला, विकासखंड चुनने
के पश्चात, शहरी अथवा ग्रामीण चुनें
2. शहरी में – नगरीय निकाय, वार्ड एवं
मोहल्ले की जानकारी भरें
3. ग्रामीण में – ग्राम पंचायत, गाँव
एवं मोहल्ले की जानकारी भरें
4. छात्र की जानकारी में – छात्र का नाम, जन्म
तिथि, लिंग एवं छात्र का आधार नंबर (आधार नंबर अनिवार्य नहीं है)
5. पालक की जानकारी में – छात्र के माता व पिता का
नाम या पालक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी जाती (ST/SC/OBC/जनरल)
एवं उनके पूर्ण पते की जानकारी भरें
इसके पश्चात आवेदक को ज़रूरी दस्तावेज़ों की
जानकारी का चयन करना होगा, जिसमे उन्हें:
6. जन्म प्रमाण पत्र – बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
(ए एन एम पंजीकृत कार्ड, अन्गंवाडी कार्ड, अस्पताल
जन्म प्रमाण पात्र, स्व प्रमाणित पत्र (माता-पिता या अभिभावकों
द्वारा हस्ताक्षरित जन्मतिथि))
RTE REGISTRATION 2023 AGE LIMIT
7. आवेदक की आयु की गणना – आवेदक की आयु दिनाँक 31-03-2022 के
अनुसार –
(A) कक्षा नर्सरी के लिए – 3 वर्ष से 4
वर्ष के मध्य होना आवश्यक है।
(B) कक्षा KG-I के लिए 4
वर्ष से 5 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है।
(C) कक्षा पहली के लिए 5 वर्ष से 6
वर्ष 6 माह के मध्य होना आवश्यक है।
RTE REGISTRATION
ADRESS PROOF DOUMENTS
8. पता सत्यापन हेतु – अभिभावक का निवास प्रमाण
पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट
या पासबुक, वोटर आई डी कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र, चालक
लाइसेंस/ ड्राइविंग लाइससें, गैस कनेक्शन बिल (जो की ३ महीने से
अधिक पुराना ना हो ), किसान फोटो पासबुक (KCC कार्ड), पंजीकृत
लीज़ / सेल / रेंट अग्रीमेंट (किरायानामा), मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट,
पता
का प्रमाण पत्र के सरपंच के द्वारा या उसके समकक्ष अधिकार (उप – सरपंच
या सचिव) के द्वारा सत्यापित किया हुआ (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) दिया जा सकता है,
पता
का प्रमाण पत्र फोटो के साथ जो की विधायक (MLA), सांसद (MP),
तहसीलदार
या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हुआ हो (उनके लेटरहेड में लिखा हुआ)
दिया जा सकता है)
RTE REGISTRATION
2023 ID CARDS
9. पहचान सत्यापन हेतु – अभिभावक का पहचान पत्र
(आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र, चालक
लाइसेंस/ ड्राइविंग लाइससें, किशन फोटो पासबुक (KCC), राशन
पत्रिका, पी डी एस फोटो, कार्ड, फोटो बैंक एटीएम
कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट,
उनके
छायाचित्र पर राज्य राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापित, राज्य
या केंद्रीय प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र)
RTE REGISTRATION
2023 IMPORTANT CERTIFICATE
10. वर्ग हेतु – चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र
(I) दुर्बल वर्ग(EWS)
(A) BPL सर्वे सूची (ग्रामीण – 2002-03, शहरी
– 2007-08)
(B) सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची,
2011 के
लिए पंजीयन क्रमांक भरना है
(C) अंत्योदय कार्ड
(II)असुविधाग्रस्त वर्ग
(A) SC (अनुसूचित जाति)
(B) ST (अनुसूचित जनजाति)
(C) दिव्यांग (40% या उससे अधिक
बच्चो के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र)
(D) आदिम आदिवासी समूह (तहसीलदार द्वारा सत्यापित
स्थायी जाति प्रमाण पत्र)
(D) वन निवासी अनुसूचित जाति (वन पट्टा)
(D) HIV (सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र)
(D) अनाथ (बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में
नाम)
11. प्राथमिकता – 1, 2, 3 इस प्रकार दें
– जिस स्कूल में पहले प्रवेश चाहते हैं, उससे 1 पर रखें|
एक
स्कूल के लिए केवल एक प्राथमिकता हो सकती है
नोट: जो अभिभावक फॉर्म स्वयं/इन्टरनेट कैफ़े आदि
से फॉर्म भर रहे हैं, कृपया फॉर्म एवं दस्तावेज़ नोडल अधिकारी के पास
समयावधि अनुसार अवश्य जमा करें
Importaint Link
For RTE (CG RTE 2023 REGISTRATION) Registration
स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा का अधिकार (RTE) पोर्टल छत्तीसगढ़ शासन महत्वपूर्ण लिंक |
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छात्र पंजीयन (आवेदन)/ संसोधन / |
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स्कूल एवं सीट की जानकारी |
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